obc कमीशन बिल कौन रोका?
obc कमीशन बिल क्यों रूका?
1. obc कमीशन लोकसभा में पास हो गया क्योंकि bjp सरकार के पास बहुमत था।
2. लेकिन ये बिल जब राज्यसभा में गया तो विपक्षी दल कांग्रेस व अन्य दलों ने वहां बिल में संशोधन का प्रस्ताव रखा। संशोधन यह था कि obc कमीशन के 5 सदस्यों में से एक सीट मुस्लिम और एक महिला के लिए आरक्षित रखी जाए।
3. सरकार ने इस संशोधन को यह कहकर मानने से इंकार कर दिया कि महिला आयोग और अल्पसंख्यक आयोग पहले से है। इसलिए obc कमीशन के सदस्यों में आरक्षण लागू नहीं कर सकते।
4. विपक्ष के संशोधन पर वोटिंग हुई। 245 मे से सिर्फ 126 सांसद उपस्थित रहे। वोटिंग मे विपक्ष के संशोधन को बहुमत मिल गया।
5. चूंकि लोकसभा मे पास बिल, राज्य सभा में संशोधन पास हो जाने के कारण बदल गया इसलिए अब सरकार को दुबारा बिल लाना होगा। इस तरह obc कमीशन बिल अटक गया
क्या है obc कमीशन बिल?
अभी तक obc के लिए SC कमीशन की तरह कोई संवैधानिक कमीशन नहीं है। क्योंकि Article 338 में सिर्फ SC /ST के लिए प्रावधान है। obc के कमीशन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ये बिल Article 338 में संशोधन करता है और obc के लिए संवैधानिक कमीशन का प्रावधान करता है। अभी जो National Commission For Backward Class है यह संवैधानिक नहीं है बल्कि सरकारी कमीशन है जो सिर्फ सरकार के ही अनुसंशा पर काम कर सकता है, इस कमीशन को कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। NCBC (National Commission for Backward class) सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1993 में बना था। जिसका उद्देश्य सरकार के अनुशंसा पर obc कि लिस्ट में किसी समुदाय को रखना या बाहर करना है।
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#JagoOBC #BheemWadSeAajadi #DalitwadSeAajadi
1. obc कमीशन लोकसभा में पास हो गया क्योंकि bjp सरकार के पास बहुमत था।
2. लेकिन ये बिल जब राज्यसभा में गया तो विपक्षी दल कांग्रेस व अन्य दलों ने वहां बिल में संशोधन का प्रस्ताव रखा। संशोधन यह था कि obc कमीशन के 5 सदस्यों में से एक सीट मुस्लिम और एक महिला के लिए आरक्षित रखी जाए।
3. सरकार ने इस संशोधन को यह कहकर मानने से इंकार कर दिया कि महिला आयोग और अल्पसंख्यक आयोग पहले से है। इसलिए obc कमीशन के सदस्यों में आरक्षण लागू नहीं कर सकते।
4. विपक्ष के संशोधन पर वोटिंग हुई। 245 मे से सिर्फ 126 सांसद उपस्थित रहे। वोटिंग मे विपक्ष के संशोधन को बहुमत मिल गया।
5. चूंकि लोकसभा मे पास बिल, राज्य सभा में संशोधन पास हो जाने के कारण बदल गया इसलिए अब सरकार को दुबारा बिल लाना होगा। इस तरह obc कमीशन बिल अटक गया
क्या है obc कमीशन बिल?
अभी तक obc के लिए SC कमीशन की तरह कोई संवैधानिक कमीशन नहीं है। क्योंकि Article 338 में सिर्फ SC /ST के लिए प्रावधान है। obc के कमीशन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ये बिल Article 338 में संशोधन करता है और obc के लिए संवैधानिक कमीशन का प्रावधान करता है। अभी जो National Commission For Backward Class है यह संवैधानिक नहीं है बल्कि सरकारी कमीशन है जो सिर्फ सरकार के ही अनुसंशा पर काम कर सकता है, इस कमीशन को कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। NCBC (National Commission for Backward class) सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1993 में बना था। जिसका उद्देश्य सरकार के अनुशंसा पर obc कि लिस्ट में किसी समुदाय को रखना या बाहर करना है।
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